प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों, जैसे घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर आदि, को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष के बीच के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, नामांकन कर सकते हैं। PM Modi Yojana.
इस योजना में श्रमिकों को मासिक अंशदान करना होता है, जो उनकी आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये तक होता है। सरकार भी श्रमिक के अंशदान के बराबर राशि का योगदान करती है। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। योजना में नामांकन प्रक्रिया सरल है और इसे कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण पंजीकरण के लिए अनिवार्य हैं।
PMSYM योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और जीवनयापन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) की मुख्य बातें
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PDF | |
लॉन्च वर्ष | 2019 |
योजना का संचालन | श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना |
लक्षित लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, कृषि मजदूर आदि |
आय सीमा | मासिक आय 15,000 रुपये से कम |
मासिक अंशदान | 55 रुपये से 200 रुपये (आयु के अनुसार) |
सरकार का योगदान | श्रमिक के अंशदान के बराबर राशि |
पेंशन राशि | 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह |
पंजीकरण प्रक्रिया | नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण |
योग्यता | अन्य किसी पेंशन योजना का सदस्य न होना |
Officail Website | Click Here |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और यह श्रमिकों को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है।
PM-SYM की मुख्य विशेषताएं
PM-SYM की योग्यता (Eligibility)
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।
प्रीमियम योगदान
PM-SYM योजना में लाभार्थी को मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। योगदान राशि 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है, जो लाभार्थी की आयु पर निर्भर करती है। समान राशि का योगदान केंद्र सरकार भी करती है।
पेंशन लाभ
60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
अंशदान का समापन
यदि किसी कारण से लाभार्थी योजना को बीच में छोड़ना चाहता है, तो उसे अंशदान राशि और उस पर अर्जित ब्याज वापस किया जाएगा।
PM-SYM आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) और के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- आधार कार्ड – पहचान और आयु प्रमाण के लिए।
- बैंक खाता विवरण – बैंक खाता नंबर और IFSC कोड के साथ पासबुक की प्रति। पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- मोबाइल नंबर – संपर्क के लिए पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) में आवेदन करने की प्रक्रियाया
PMSYM में आवेदन करने की सरल प्रक्रिया:
- आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी करें
- पंजीकरण के लिए अपने निकटतम CSC केंद्र पर जाएं।
- CSC ऑपरेटर आपका आधार कार्ड सत्यापित करेगा और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करेगा।
- CSC ऑपरेटर आपका बैंक खाता विवरण दर्ज करेगा।
- पहली किस्त का भुगतान तुरंत CSC पर करें।
- पेंशन योजना कार्ड प्राप्त करें।
- सफल पंजीकरण के बाद पेंशन कार्ड प्राप्त करें, जो आपकी सदस्यता का प्रमाण है।
योजना के लिए हेल्पलाइन और सहायता
हेल्पलाइन नंबर: टोल-फ्री नंबर 1800-267-6888 |
ईमेल संपर्क: आप योजना से संबंधित प्रश्नों के लिए योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी का भी उपयोग कर सकते हैं |