Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025: मुख्यमंत्री दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज व अंतिम तिथि की जानकारी

Rajsthan Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2025: राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के दिव्यांग नागरिकों के लिए एक वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गयी है , जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना’। इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को राजस्थान सरकार निशुल्क स्कूटी प्रदान करेगी, जिससे उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ-जा सकें।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के अंतर्गत राजस्थान सरकार लगभग 2,000 दिव्यांग नागरिकों इस योजना का लाभ देने जा रही है, इस मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को प्रोतसाहित करना है ताकि वे अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकें। इस योजना के हर वर्ष नए आवेदन लिए जाते है , और अब इस साल के लिए नये आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यदि आप भी इस योजना के पात्र उम्मीदवार है तो योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana Details

  • योजना का नाम- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024
  • लक्ष्य- दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना
  • लाभार्थी- 2000 विशेष योग्यजन
  • पात्रता- मानदंड 18 वर्ष या अधिक उम्र के दिव्यांग
  • आवेदन की अंतिम तिथि 2024- 30 नवंबर 2024
  • आवेदन प्रक्रिया- ऑनलाइन, SSO ID से
  • आवेदन शुल्क- कोई शुल्क नहीं (अपनी SSO ID से आवेदन करने पर)
  • Official website – jansoochna.rajasthan.gov.in

राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान (CM Disabled Scooty Yojana Rajasthan) का आवेदन करने वाले आवेदक के लिए निम्नलिखित पात्रता जरुरी है :

  • आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरुरी है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल ऐसे दिव्यांगजन के लिए जो कि चलने-फिरने में असमर्थ हैं।
  • यदि आवेदक एक पेंशन प्राप्त करने वाली श्रेणी में आता है तो आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पेंशन भुगतान की PPO नंबर की कॉपी को देना जरुरी है।
  • आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए, साथ ही UDID कार्ड कॉपी देना जरुरी है।
  • यदि आवेदक किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज का छात्र है और या रोजगार कर रहा है तो आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदक को पिछले 8 वर्षों में सरकार की किसी ट्राईसाइकिल/स्कूटी का लाभ नहीं मिला हो।

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आय प्रमाण पत्र
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र
  4. जन आधार कार्ड
  5. आधार कार्ड
  6. आयु प्रमाण पत्र
  7. शपथ पत्र
  8. फोटो
  9. ड्राइविंग लाइसेंस
  10. रोजगार या नियमित अध्यनरत का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान का आवेदन कैसे करे

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना के लिए पात्र हो तो, निचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (www.dsap.rajasthan.gov.in) और योजना की डिटेल्स चेक करें।
  • इसके बाद SSO पोर्टल पर लॉगिन करें, लॉगिन करने के लिए अपना SSOID/Username और पासवर्ड डालें, कैप्चा भरें और लॉगिन करें।
  • अब इसके बाद योजना लिस्ट में ‘मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना’ पर क्लिक करें।
  • अब मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करें, और सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • सभी दर्ज की गयी जानकारी को जांचे और आवेदन सबमिट करें।
  • ऑफलाइन आवेदन स्वीकार होने तक इंतजार करें।

राजस्थान सरकार की ओर से दिव्यांग जनों के लिए शुरू की योजना जो की “Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana” के नाम से जानी जाती है , जिसके तहत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को सरकार द्वारा फ्री स्कूटी दी जाती है, जिसका उदेश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है इस योजना के लिए आवेदक की पात्रता 40% से अधिक दिव्यांगता, 18 वर्ष से अधिक आयु, और ₹3 लाख से कम वार्षिक आय रखी गयी है। यदि आप भी इच्छुक है तो आधिकारिक पोर्टल जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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