Pradhanmantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): देश में किसानों की आर्थिक स्तिथि सुधारने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, आज तक 2024 में भी किसानों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। अक्सर अप्रत्याशित वर्षा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए PM फसल बीमा योजना एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। इस लेख में हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताया है, ताकि किसान जान सकें कि वे इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और अपनी फसलों का बीमा कैसे करवा सकते हैं। साथ ही, इसमें बीमा क्लेम को पास करवाने की प्रक्रिया भी समझाई गई है, जिससे नुकसान की स्थिति में किसान आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें। फसल बीमा लिस्ट जिलेवार सूची |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की मुख्य बातें
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
शुरू होने का वर्ष | 13 जनवरी 2016 |
लॉन्च किया गया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
उद्देश्य | मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से हुए फसल नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना |
फसलें | खरीफ, रबी और वाणिज्यिक/बागवानी फसलें |
आधिकारिक वेबसाइट | pmfby.gov.in |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। यह योजना 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से हुए फसल नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। यह किसानों की आय को स्थिर बनाने और कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ (Benefits)
किसानो के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ यंहा निम्नलिखित है:
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या फसल नुकसान के अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई मिलती है।
- किसानों को नाममात्र प्रीमियम दरें (खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5%) अदा करनी होती है।
- किसानों को समय पर बीमा क्लेम मिल जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- योजना में फसल नुकसान का आकलन करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, और स्मार्टफोन एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है।
- यह योजना सभी प्रकार के किसानों (लोन लेने वाले और बिना लोन वाले) के लिए उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पात्रता (Eligibility)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- योजना का लाभ विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए है।
- बीमा केवल उन फसलों पर लागू होता है जो संबंधित मौसम में बुवाई की गई हों, जैसे खरीफ और रबी फसलें। वाणिज्यिक और बागवानी फसलें भी इसमें शामिल हैं।
- जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है और जिन्होंने बैंक से कृषि ऋण लिया है, उनका फसल बीमा स्वचालित रूप से बैंक द्वारा कर दिया जाता है।
- गैर-लोन धारक किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें अलग से पंजीकरण कराना होगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए लोन लेने वाले और बिना लोन वाले दोनों प्रकार के किसानों को बीमा पॉलिसी में स्वैच्छिक रूप से शामिल होने का विकल्प मिलता है।
- किसान को फसल मौसम (खरीफ/रबी) के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि तक बीमा योजना में आवेदन करना होगा। यह अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।
आवेदन करने की प्रक्रिया (Apply)
किसानो के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन करने की प्रोसेस इस प्रकार से है।
- PMFBY वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
- निकटतम CSC पर जाकर आवश्यक दस्तावेज के साथ पंजीकरण करें।
- स्थानीय कृषि कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Important Documents)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट की आवश्यकता होती है। जिनकी लिस्ट यहाँ दी जा रही है:
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति)
- भू-अधिकार प्रमाण पत्र या फसल के स्वामित्व का प्रमाण
- आवेदन पत्र
- फसल बुवाई का प्रमाण (पटवारी रिपोर्ट या फसल पंजीकरण)
- मोबाइल नंबर
फसल बीमा क्लेम कैसे करें?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल नुकसान होने की स्थिति में किसान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर बीमा क्लेम कर सकते हैं:
- सबसे पहले अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से “Crop Insurance App” डाउनलोड करें।
- ऐप को खोलें, जिससे इसका डैशबोर्ड दिखाई देगा।
- सबसे नीचे दिए गए “Change Language/भाषा बदलें” विकल्प पर जाएं और “हिंदी” भाषा का चयन करें।
- इसके बाद, “बिना लॉगिन के जारी रखें” विकल्प को चुनें।
- अब “फसल का नुकसान – फसल हानी की रिपोर्ट करें और दावा करें” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद “Crop Loss Intimation” पर जाएं।
- एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर “Send OTP” पर क्लिक करना है। ध्यान रखें, वही मोबाइल नंबर डालें जो आपने फसल बीमा के लिए पंजीकृत किया है।
- OTP प्राप्त होने के बाद उसे दर्ज करें, जिससे ऐप में नया पेज खुलेगा।
- यहाँ “Season” में खरीफ या रबी फसल का चयन करें:
- खरीफ: जुलाई-अक्टूबर
- रबी: नवंबर-मार्च
- “Year” में 2024 चुनें।
- “Scheme” में “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana” चुनें।
- इसके बाद, “State” में अपने राज्य का चयन करें और नीचे दिए गए “Select” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “From where did you enroll” में बैंक या CSC का चयन करें, जो भी आपके हिसाब से सही हो।
- “Do you have Application/Policy number?” के विकल्प को चालू करें।
- अब “Application/Policy number” दर्ज करें और “Done” पर क्लिक करें।
- आपकी पॉलिसी स्क्रीन पर खुल जाएगी। यहाँ आप खराब फसल के फोटो और वीडियो अपलोड करके बीमा दावा (क्लेम) कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए हेल्पलाइन और सहायता
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को फसल बीमा से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता और जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न संपर्क माध्यम:
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-1551 |
आधिकारिक वेबसाइट | pmfby |
किसान कॉल सेंटर | 1551 |
मोबाइल ऐप | Crop Insurance App |